वेब-सिनेमायह नया कानून ऑनलाइन पत्रकारों की आजादी खत्म कर सकता है!
दिल्ली। नए कानून के तहत गुप्त बदलाव को लेकर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने ऑनलाइन समाचार और एंटरटेनमेंट माध्यमों को नियमों के दायरे में लाने वाले कई विधेयक की निंदा की है। यह बदलाव प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के मसौदे के तहत लाए जाने बताये गए हैं।
रिपोर्ट में राजनीतिक मुद्दों पर सामग्री अपलोड करने वाले यूट्यूबर पर हाल ही इस विषय पर प्रसारित एक वीडियो का शीर्षक था, यह नया कानून यूट्यूब पत्रकारों को खत्म कर सकता है। इस शीर्षक में कई अहम जानकारियां के साथ मुद्दों पर बात बताई गई है।
IFF ने अपने हालिया बयान में कहा है, “मंत्रालय के नियामक दायरे में आने वाले हर प्रसारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, और ऐसा न करने पर आर्थिक दंड या कारावास भी हो सकता है.”
केंद्र सरकार नेगेटिव कंटेंट डालने वाले यूट्यूबर्स इंफ्लुएंसर्स को लेकर चिंता भी व्यक्त कर चुकी है. इसके तहत सरकार के मंत्रियों पर 2021 की एक रिपोर्ट में सरकार कहती है, “कुछ नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोग गलत बयान देते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं, इन पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, ताकि उचित समय प्रतिक्रिया दी जा सके.”

